सरकार द्वारा राज्य में अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए Palanhar Yojana 2024 संचालित की जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 2,500/- रुपये की सहायता राशि दी जा रही हैं। पालनहाल योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पूरा पढ़ें।
पालनहार योजना
राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना का संचालन किया जा रहा हैं। यह योजना राज्य के अनाथ तथा बेसहारा बच्चों के लिए जारी की गई हैं। इस योजना का लाभ बच्चे के जन्म से लेकर उसके 18 वर्ष के होने तक के लिए दिया जाता हैं।
पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1500 रुपये तथा 18 वर्ष तक प्राइमा 2500 रुपये की राशि दी जाती हैं। शेष बच्चों को क्रमशः 500 तथा 1000 रुपये प्रदान किये जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों की चर्चा लेख में आगे की गई हैं।
योजना का लाभ
राजस्थान सरकार की Palanhar Yojana 2024 का लाभ लेने के लिए कुछ स्थितियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। यह सभी स्थितीयाँ निम्नलिखित हैं:-
- माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर
- माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर
- माता-पिता दोनों आजीवन कारावास में होने पर
- दोनों में से कोई एक आजीवन कारावास में तथा दूसरा किसी घम्भीर बीमारी जैसे शिलीकोसिस या कैंसर आदि से पीड़ित होने पर
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पालनहार योजना अनुदान राशि
बच्चे की श्रेणी | 0 से 6 वर्ष की आयु तक देय राशि | 7 से 18 वर्ष की आयु तक देय राशि |
---|---|---|
अनाथ | 1500/- रुपये | 2500/- रुपये |
शेष पात्र बच्चे | 500/- रुपये | 1000/- रुपये |
राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना के अंतर्गत दे आर्थिक अनुदान राशि के अलावा बच्चे की पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष अध्ययन सामग्री जैसे स्टेशनरी, किताबें आदि के लिए अतिरिक्त 2,000/- रुपये की राशि प्रदान की जाती हैं।
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- पालनहार योजना एक राज्य प्रायोजित योजना हैं अतः इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित बालक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं।
- यदि बालक किसी अन्य राज्य से यहाँ निवास कर रहे हैं तो वे कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान में स्थाई रूप से निवासित होने चाहिए।
- बच्चे के माता- पिता में से दोनों या किसी एक की मृत्यु हो गई हो।
- दोनों में से कोई एक किसी घम्भीर बीमारी से पीड़ित हो।
- तलाकशुदा महिला के बच्चे भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
अन्य जानकारी
सरकार द्वारा जारी Palanhar Yojana 2024 के लिए अधिकतम 18 वर्ष तक के लिए बच्चे को लाभ प्रदान किया जाता हैं। इसके लिए बच्चे का केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होना अनिवार्य हैं।
यदि कक्षा 12 में प्रवेश के समय बालक की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं तो ऐसी स्थिति में बालक को योजना के नियमानुसार 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन हेतु ज़रूरी दस्तावेज
- बच्चे का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- विद्यालय में प्रवेश तथा अध्ययनरत होने का प्रमाण
- माता-पिता से संबंधित योजना के नियमानुसार लागू होने वाली स्थिति के लिए प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- वर्तमान में बच्चे की देखभाल के लिए जिन्होंने ज़िम्मा लिया हैं उनकी पहचान से संबंधित सभी प्रमाण
पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सरकार की पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए आपको jansoochna.rajasthan.gov से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होता हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत या आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन पत्र भरा जा सकता हैं।
पालनहार योजना का आवेदन कैसे करें?
पालनहार योजना में आवेदन करने के लिए आप jansoochna.rajashthan के ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं।
पालनहार योजना के लाभार्थी कौन है?
राजस्थान राज्य के ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, माता पिता जेल कारावास में हैं या माता पिता दोनों में से किसी एक को कोई गंभीर बीमारी हो गई हैं।
पालनहार योजना में अपना नाम कैसे चेक करें?
राजस्थान जन सूचना पोर्टल से पालनहार योजना की लाभार्थी सूची में से अपना नाम चेक कर सकते हैं।