नमस्कार दोस्तों! वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा अनेक जन-कल्याणकारी योजनाओंका संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित की जा रही इन योजनाओं में से एक योजना का नाम Mukhyamantri Kanyadan Yojana है। आज के इस लेख में हम आपको राज्य की कन्याओं के लिए संचालित की जा रही योजना जिसमें कन्या के विवाह पर 51,000/- रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आज के इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में किन बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा, इसमें आवेदन कैसे करना है तथा इसका लाभ कब मिलेगा आदि की समपूर्ण जानकारी आप नीचे लेख से प्राप्त कर सकते है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है, जिसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को उनकी कन्या के विवाह पर आर्थिक अनुदान या सहायता राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा कन्या को दी जाने वाली इस राशि को हथलेवा राशि कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कन्या वध, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, तथा दहेज प्रथा आदि को कम करना है।
राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को कन्या शादी सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है, जों की इस योजना का लोक प्रचलित नाम है। यदि इस योजना में आवेदन करने वाली कन्या शिक्षित है तो इस योजना में उस आवेदिका कन्या को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि की जानकारी नीचे सारणी के माध्यम से दी गई है।
Kanya Shadi Sahyog Yojana Benefit
लाभार्थी श्रेणी | हथलेवा राशि (रुपए में) | कन्या के 10वीं पास होने पर देय अतिरिक्त राशि | कन्या के स्नातक पास होने पर देय अतिरिक्त राशि | कुल हथलेवा राशि |
---|---|---|---|---|
SC/ST तथा अल्पसंख्यक वर्ग | 31,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 51,000/- |
शेष सभी वर्गों के BPL कार्ड धारक परिवार | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
विधवा महिला की कन्या या महिला स्वयं | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएँ | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
NOTE:- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसे कन्या शादी सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है, में सभी लाभार्थी बालिकाओं को हथलेवा राशि के अलावा दी जाने वाली अतिरिक्त राशि केवल एक ही स्थिति में देय होगी। यदि कन्या स्नातक पास है तो इस स्थिति में उसे अतिरिक्त 20,000/- रुपए की राशि ही प्रदान की जाएगी, इस परिस्थिति में आपको 10वीं पास बालकाओं को दी जाने वाली 10,000/- रुपए की राशि का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- कन्यादान योजना एक राज्य प्रयोजी योजना है तथा इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य की बालिकाओं को ही प्रदान किया जायेगा।
- पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने वाली सभी बालिकायें इसके लिए पात्र होंगी।
- विधवा महिला स्वयं तथा उसकी बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वर्गों के BPL श्रेणी में आने वाले परिवारों की बालिकाएँ भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- ऐसी बालिकाएँ जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय बालिका वधू की उम्र 18 वर्ष तथा वर की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
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उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर अप भी इस योजना का लभ प्राप्त कर सकती है। इस योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी नीचे लिस्ट में दी गई है।
योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदिका महिला या बालिका का जनाधार व बीपीएल राशन कार्ड
- आवेदिका का मूल जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र
- पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए पेंशन कार्ड
- पालनहार योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का पालनहार कार्ड
- कन्या व वर के जन्म प्रमाण पत्र
- राज्य स्तर पर जारी आय प्रमाण पत्र
- अनाथ बालिका के लिए उसके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज (मार्कशीट आदि)
- वर तथा वधू की रंगीन फोटो
- आवेदिक की बैंक खाता पासबूक
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन करने के लिए आपको हमारे द्वारा ऊपर दिए गए दस्तावेजों के अलावा एक स्वघोषणा पत्र की भी आवश्यकता होगी। यह स्वघोषणा पत्र प्रमाणित करेगा की बालिका व उसके परिवार के सभी दस्तावेज प्रमाणित है। यदि दस्तावेजों में कसी भी प्रकार की गड़बड़ी पी जाती है तो इसके लिए आवेदन कर्त्ता व उसके अभिभावक जिम्मेदार होंगे।
सीएम कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजन का लाभ प्राप्त करने के लिए आप शादी के 1 माह या 6 माह बाद आवेदन कर सकते है। इसके लिए आप नजदीकी ई-मित्र की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना में आवेदन SSO पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत किए जाते है।