महिलाओं की आर्थिक कल्याण के लिए राज्य ने हाल ही में Gogo Didi Yojana शुरू की हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक महिला के बैंक खाते में हर महीने 2100/- रुपये की आर्थिक सहायता राशि जामा कर रही हैं। गोगो दीदी योजना का लाभ लेने से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी लेख में दी जा रही हैं।
गोगो दीदी योजना
चुनावी दौर में झारखंड राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा चुनावी यात्रा के दौरान गोगो दीदी योजना के नाम से महिला कल्याण में योजन शुरू करने की घोषणा की गई थी। योजना के नाम में गोगो का मतलब माँ होता हैं। राज्य सरकार द्वारा अभी इस योजना को शुरू कर दिया गया हैं तथा इसके लिए सम्पूर्ण औपचारिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
इस योजना में राज्य की सभी पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की राशि दी जाएगी। योजना के माध्यम से लाभार्थी महिला को प्रतिवर्ष कुल 25,200/- रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
Gogo Didi Yojana Application Form PDF
गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता हैं। गोगो दीदी योजना एप्लिकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं:-
Gogo Didi Yojana Application Form PDF
गोगो दीदी योजना का लाभ
- महिलाओं को प्रतिमाह 2100/- रुपये की आर्थिक सहायता।
- प्रत्येक महिला के बैंक खाते में एक वर्ष में कुल 25,200/- रुपये की सहायता पहुंचाई जाएगी।
- राज्य की महिलाएं अपना व्यक्तिगत खर्चा स्वयं उठा सकेगी।
- रोजगार महिलाओं को आय में होने वाली कमी के करण होने वाले आर्थिक जोखिम से छुटकारा मिलेगा।
- महिलाओं की परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता कम होगी जिससे महिलाओं की परिवार तथा समाज के विकास मे सक्रिय भूमिका बढ़ेगी।
- विधवा, परित्यक्त तथा विकलांग महिलाओं को विशेष लाभ प्राप्त होगा जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा।
गोगो दीदी योजना के लिए पात्रता
गोगो दीदी योजना का लाभ लेनें के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। इन शर्तों के अनुसार पात्र पाये जाने वाली महिलाओं को ही योजना का लाभ लेनें के लिए पात्र माना जाएगा। गोगो दीदी योजना की पात्रता शर्तों की जानकारी नीचे सूची में दी जा रही हैं:-
- यह झारखंड राज्य की योजना हैं अतः इसका लाभ लेने के लिए महिला झारखंड राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख होनी चाहिए। इस अधिक आय वाले परिवार की महिलाएं गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- महिला आवेदक का नाम ससुराल परिवार के राशन कार्ड में पंजीकृत होना चाइए।
- ऐसी महिला जिसका मूल निवास किसी अन्य राज्य का हैं लेकिन झारखंड राज्य में विवाह हुआ हैं वे महिलाएं भी योजना का लाभ लेनें के लिए पात्र हैं। इसके लिए महिला के पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए।
गोगो दीदी योजना के लिए अपात्रता
- वे महिलाएं जो स्वयं या उनके पति वर्तमान में किसी सरकारी या राजनीतिक सेवा में कार्यरत हैं, योजना का लाभ लेनें के लिए पात्र नहीं हैं।
- महिलाएं जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से अधिक हो।
- NRI महिलाएं जो झारखंड राज्य की निवासी हैं लेकिन वर्तमान में किसी अन्य देश में रह रही हो।
- ऐसी महिलाएं जो मूल रूप से किसी अन्य राज्य की हैं लेकिन झारखंड राज्य में अस्थाई रूप से निवास कर रही हैं, गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
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Gogo Didi Yojana Online Form Apply
गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसके लिए योजना महिला को ग्राम पंचायत से गोगो दीदी योजना का फ़ार्म प्राप्त करके जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होता हैं। योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल जल्द जारी किया जाएगा जहाँ इसके आवेदन तथा लाभ प्राप्ति के लिए सारी सुविधा प्रदान की जाएगी।
गोगो दीदी योजना क्या हैं?
झारखंड राज्य में चुनाव के दौरान गोगो दीदी योजना की घोषणा की गई थी जिसमें राज्य की महिलाओं को प्रतिवर्ष 25200 रुपये प्रदान करने के लिए कहा गया हैं।