महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा माझी लाडकी बहीण योजना शुरू की गई हैं। यह महिला सशक्तिकरण हेतु जारी योजना हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रूप की राशि दी जा रही हैं। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana Last Date
योजना का नाम | माझी लाडकी बहीण योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
लेख का विषय | Ladki Bahin Yojana Last Date |
लाभ | महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक विकास |
धनराशि | 1500 रुपए प्रतिमाह |
आयु सीमा | 21 से 65 वर्ष |
पात्रता | विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, शारीरिक विकलांग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन |
Ladki Bahin Yojana Last Date | 30 सितंबर 2024 |
आधिकारिक वेबसाइट | ladakibahin.maharashtra.gov.in |
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड
लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए आपको इसका ऑफलाइन आवेदन पत्र तथा स्व घोषणा पत्र प्राप्त करना होता हैं। यह दोनों पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं:-
लड़की बहिन योजना आवेदन पत्र PDF
माझी लाडकी बहीण योजना
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी बजट सत्र 2024-25 के दौरान माझी लाडकी बहीण योजना शुरू की हैं। योजना का उद्देश्य राज्य की ज़रूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक संभल प्रदान करना हैं। योजना में पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी महिला को राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से 1500 रूप की सहायता राशि प्रदान करती हैं।
यह राशि DBT माध्यम से महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र की जाती हैं। फ़िलहाल इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया जारी हैं जिसके लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन लिये जा रहे हैं। आवेदन करने की जानकारी लेख में नीचे बताई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना 2024 में आवेदन की लास्ट डेट
महाराष्ट्र राज्य की मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 निर्धारित की गई हैं। यदि आप इस योजना में आवेदन करके लाभ लेना चाहती हैं तो अंतिम तिथि से पहले अपने नज़दीकी सेवा केंद्र से ऑफलाइन आवेदन करें।
आवास योजना की अंतिम तिथि निर्धारित, Pradhan Mantri Awas Yojana Last Date जल्दी करें आवेदन।
योजना के उद्देश्य
- महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
- पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना।
- महिला को व्यक्तिगत खर्चो के लिए आत्मनिर्भर बनाना।
- परिवार के अन्य सदस्यों पर महिलाओं की निर्भरता को कम करना।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना जिससे वे परिवार तथा समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके।
- ऐसी महिलाएँ जो एकल अभिभावक की भूमिका निभा रही हैं उन्हें परिवार को संभलने के लिए सहायता उपलब्ध करवाना।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का लाभ लेनें के लिए महिला महाराष्ट्र राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल विवाहित महिला को ही दिया जाएगा।
- विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिलाएँ भी योजना का लाभ लेनें के लिए पात्र हैं।
- BPL, EWS तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली महिलाएँ।
योजना का लाभ इन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा:-
- स्वयं महिला या उसका पति वर्तमान में किसी सरकारी या राजनीतिक लाभ के पद पर कार्यरत हो।
- ऐसे परिवार की महिला जिसकी कुल वार्षिक आय 2 लाख 50 हज़ार रुपए के बराबर या इससे अधिक हो।
- यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान में या भूतपूर्व विधायक, सांसद या किसी अन्य राजनीतिक पद पर हो।
- निजी क्षेत्र में लाभ के पद पर कार्यरत महिला जिसकी स्वयं की वार्षिक आय 1 लाख 80 हज़ार रुपए से अधिक हो।
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना में आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का लाभ लेने के लिए आप ग्राम पंचायत कार्यालय, पंचायत समिति, नगर पालिका मण्डल, जन सेवा केंद्र से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित कार्यालय से मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें। इस आवेदन पत्र को विधिवत भरें तथा आवश्यक दस्तावेज़ो की प्रतिलिपि संलग्न करें। अब यह फॉर्म वापस उसी कार्यालय में जमा करवा दें।
कार्यालय द्वारा आवेदन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा जिसमें योजना के लिए ID तथा Password दिये जाएँगे। इनकी सहायता से आप योजना पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं।
माझी लाडकी बहीण योजना क्या है?
माझी लाडकी बहीण योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना हैं जिसमें प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं।
महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के लिए कौन पात्र है?
लड़की बहिन योजना के लिए विवाहित, विधवा, तलाकशुदा तथा परित्याग महिलाएँ पात्र हैं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं।